जींद। महिलाओं पर बढ़ रहे उत्पीडऩ तथा यौन शोषण की घटनाओं के आगे कानून की तमाम धाराएं तथा सरकार की नीतियां बौनी साबित हो रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों के बावजूद भी अत्याचार तथा यौन शोषण की घटनाओं पर लगाम लगने के बजाए लगातार ग्राफ ऊपर जा रहा है। जिले में बलात्कार तथा घरेलू ङ्क्षहसा के मामले का आंकड़ा पिछले वर्षों के मुकाबले दोगना हो गया है। वर्ष 2012 में अब तक जिले में 34 बलात्कार के मामले पुलिस ने दर्ज करके 56 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह महिलाओं पर घरों में हो रहे अन्य अत्याचार के 460 मामले जिला प्रोटैक्शन अधिकारी के पास पहुंचे लेकिन महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए ठोस कानून नहीं होने के चलते इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रोकने के लिए कानून का प्रचार प्रसार करके जागरूक किया जा रहा है। अभियानों के बावजूद भी लोगों की मानसिकता नहीं बदल पा रही है। घृणित मानसिकता के चलते ही महिलाओं पर घरेलू हिंसा तथा यौवन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की फरियाद लगाने के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आ रही है और प्रति वर्ष घरेलू हिंसा के आंकड़ों का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। यह आंकड़ा तो प्रशासन के पास पहुंच रहे मामलों का है, महिलाओं की एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो लोकलाज, रिश्ते टूटने व कोर्ट, कचहरी के चक्कर काटने से डरती है। इसलिए वे ऐसी योजना का फायदा नहीं उठा पाती हैं और ऐसे में यह मामले सामने नहीं आ पाते।
हर वर्ष बढ़ रही हिंसा
महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया था। महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में महिला प्रोटैक्शन अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इसके बावजूद आज भी कुछ लोगों द्वारा कानून की अवमानना की जा रही है। पिछले 3 साल में घरेलू हिंसा के 881 मामले सामने आए हैं। वर्ष 2009 में घरेलू हिंसा के 128 अंक मामले सामने आए हैं। वर्ष 2010 में 141 घरेलू हिंसा के सामने आए। वर्ष 2011 में यह आंकड़ा बढ़ते हुए 152 पर पहुंच गया। जबकि 2012 में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ गया। जहां 3 वर्षो में कुल 421 मामले सामने आए, वहीं वर्ष 2012 में 460 मामले सरकारी आंकड़ों में दर्ज हुए हैं। बलात्कार की घटनाओं का आंकड़ा भी लगभग दोगना हो गया है। वर्ष 2011 में बलात्कार के लगभग 23 मामले प्र्रकाश में आए थे, जबकि 2012 में 34 महिलाओं को यौवन शोषण हुआ। ऐसे में आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम भी इस पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहा हैं।
कठोर कानून बने
प्राचार्य निर्मला रोहिल्ला |
रोहिल्ला स्कूल की प्राचार्य निर्मला रोहिल्ला ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए कठोर कानून की जरूरत है। इसके लिए देश के कानून में संशोधन करके रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों को फांसी का प्रावधान करना होगा। जब तक कानून में कठोर प्रावधान नहीं किए जाएंगे तब तक महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर अंकुश नहीं लग पाएगा। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द कानून में संशोधन करना चाहिए।
फास्ट कोर्ट की जाए स्थापित
प्राचार्या सविता भोला |
श्रीराम पब्लिक स्कूल की प्राचार्या सविता भोला ने कहा कि गैंगरेप तथ महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोगों को जल्द से जल्द सजा देने के लिए फास्ट कोर्ट बनाने की आवश्यकता है। फास्ट कोर्ट न होने के चलते आरोपी लोगों को कई-कई वर्षो तक सजा नहीं मिल पाती है। जिसके चलते अपराधियों के हौंसले बुलंद हो जाते है। देशभर में फास्ट कोर्ट स्थापित करके गैगरेप करने वाले लोगों को फांसी की सजा दी जाए।
मानसिकता बदलने की आवश्यकता
चेयरपर्सन वीणा देशवाल |
जिला परिषद की चेयरपर्सन वीणा देशवाल ने कहा कि आज समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार बढऩे का मुख्य कारण लोगों की बिगड़ती मानसिकता है। लोगों की घृणित मानसिकता के चलते महिलाओं तथा छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में भी छात्र-छात्राओं को इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है।
सुरक्षा बढ़ाई जाए
छात्रा रीना ने कहा कि छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं आम हो चुकी है। इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि सभी शिक्षण संस्थाओं के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली बसों में भी पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाए। शिक्षण संस्थाओं में आने वाली छात्राओं को रास्तों में मनचले युवकों के अत्याचार का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कठोर कदम उठाए जाए।
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