जींद : नाबालिग लड़की को शादी का झासा देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के जुर्म में अदालत ने एक युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। नौ हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को सात माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। रामनगर रोहतक रोड निवासी एक व्यक्ति ने 4 फरवरी 2011 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी साढ़े पंद्रह वर्षीय पोती रोहतक रोड स्थित एक निजी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। 3 फरवरी को वह स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। स्कूल तथा आसपास, रिश्तेदारियों में तलाशने पर कोई सुराग नहीं लगा। उसने आरोप लगाया था कि रामराये निवासी धर्मेद्र उसकी पोती को शादी का झासा देकर बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया। 7 फरवरी को पुलिस ने आरोपी युवक को काबू कर भगाई गई लड़की को बरामद कर लिया। लड़की ने आरोप लगाया कि धर्मेद्र उसे ट्रेन द्वारा दिल्ली ले गया और किराये पर कमरा लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने धर्मेद्र के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था।
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