जुर्माना न भरने की सूरत में भुगतना होगा छह माह का अतिरिक्त कारावास
किशोरी का अपहरण कर बनाई थी दुराचार की अश£ील फिल्म
सबूतों के अभाव में दंपत्ति को किया बरी
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप गर्ग की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुराचार करने, अश£ील फिल्म बनाने के जुर्म में दो युवकों को दस-दस वर्ष का कारावास की सजा तथा १०-१० हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि आरोपी दंपत्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव झांझ खुर्द निवासी एक किशोरी ने दस अगस्त २०१२ को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि नौ अगस्त रात को वह शौच के लिए गली में निकली थी। उसी दौरान पड़ोसी विजय तथा अमरजीत उसे जबरन उठाकर विजय के पशुबाड़े में ले गए और दोनों ने उसकी साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर दोनों युवकों ने जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म के दौरान युवकों ने किशोरी की मोबाइल से अश£ील फिल्म बनाई और फोटो खींचे। बाद में दोनों युवक घटना के बारे में किसी को बताने या शिकायत करने पर अश£ील फिल्म तथा फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने किशोरी का सामान्य अस्पताल में मैडिकल परीक्षण करवाया। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर गांव झांझ खुर्द निवासी अमरजीत तथा विजय के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, अश£ील फिल्म बनाने, जान से मारने की धमकी देने तथा रामकुमार व उसकी पत्नी राजो के खिलाफ सहयोग करने का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश संदीप गर्ग की अदालत ने शुक्रवार को किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुराचार करने, अश£ील फिल्म बनाने के जुर्म में अमरजीत तथा विजय को दस-दस वर्ष कारावास की सजा तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि आरोपी दंपत्ति रामकुमार व उसकी पत्नी राजो को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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