Sunday, 14 October 2012

उपभोक्ता फोरम ने तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया


सफीदों : जिला उपभोक्ता फोरम जींद ने सफीदों निवासी अजय प्रकाश पुत्र सीतल प्रकाश की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा गौरव की बस संख्या एच आर 56,-6560 द्वारा अति अधिक किराया वसूलने के बावजूद सेवाएं मुहैया ना करवाने से हरियाणा राज्य परिवहन विभाग पर 3000 का जुर्माना लगाया है और आदेश जारी किए की यह जर्माना तीस दिन के अंदर-अंदर शिकायतकर्ता को दिया जाए। जिनकी पालना ना होने पर शिकायत दायर करने की तारीख 6फरवरी 2012 से अदा करने की तारीख तक 8 प्रतिशत ब्याज की दर से अदा किया जाएगा। सफीदों के अजय प्रकाश दिनाक 9 दिसंबर 2011 को अपने पीलिए के इलाज के लिए सफीदो बस स्टैड से जींद के लिए उपरोक्त बस में बैठे थे। अजय प्रकाश से कंडक्टर द्वारा 29 रुपये किराया वसूला गया। जबकि सामान्य बस में सफीदों से जींद का किराया 24 रुपए है। हरियाणा गौरव बस द्वारा अतिरिक्त किराया विशेष सुविधाए जैसे लैपटॉप चार्जर,मोबाईल चार्जर,खिड़कियो पर परदे,पुश बैकसुविधा,पानी की बोतल रखने की सुविधा इत्यादी के लिए लिया जाता है। परतु उस बस में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। सर्दी के मौसम में बस के शीशे तक टूटे हुए। बस की सीट भी साफ नहीं थी,सीटे भी टूटी हुई थी,बस पानीपत से सालासर के लिए जा रही थी और सफीदों,जो कि पानीपत से बस दूसरा ठहराव है,बस में सफाई भी नहीं थी। जिससे उपरोक्त बस में सफर के दौरान अजय प्रकाश को काफी शारीरिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस पर अजय प्रकाश ने परिचालक से शिकायत पुस्तिका मागी परतु बस में शिकायत पुस्तिका भी नहीं थी। जिसके कारण अजय प्रकाश ने दिनाक 6फरवरी 2012को जिला उपभोक्ता फोरम जींद का दरवाजा खटखटाया। उपभोक्ता फोरम की प्रेजिडैट हरी सिंह खोखर,बलराज श्योरान,सदस्या वाली, खंडपीठ द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए दिनाक 5अक्तूबर 2012 को उपरोक्त आदेश जारी किए गए। मामले की सुनवाई के दौरान ही हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा हरियाणा गौरव की बसों में से अतिरिक्त किराया वापीस ले लिया गया था।

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