Thursday, 8 November 2012

अवैध असलाह रखने के जुर्म में दो को तीन-तीन साल कैद

 जींद : अवैध असलाह रखने के जुर्म में दो लोगों को तीन-तीन साल कैद तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। थुआ निवासी सत्यवान ने 2 अगस्त 2011 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 1 अगस्त रात को छत पर सोया हुआ था। उसी दौरान उसके ताऊ का लड़का मोती तथा एक अन्य युवक छत पर चढ़ आए और उस पर अवैध असलाह से फायर कर दिया। बचाव में शोर मचाए जाने पर दोनों हमलावर फरार हो गए। हमला करने के पीछे रजिश का कारण मोती के साथ सत्यवान की घटना से कुछ माह पूर्व कहासुनी हुई थी। जिससे उस पर हमला किया गया। पुलिस ने सत्यवान की शिकायत पर मोती तथा पेगा निवासी राजेश उर्फ काली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, तभी से मामला अदालत में चल रहा था।

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