यात्री ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं अपनी शिकायतपहले स्टेशन मास्टर से लेनी पड़ती थी शिकायत पुस्तिका
ऑनलाइन शिकायत का एक माह में देना होगा जवाब
पीएनआर नंबर व यात्रा की तिथि की देनी होगी जानकारी
कुलदीप सिंहजींद। रव्ल यात्रियों को रव्लवे अधिकारियों से कोई परव्शानी हो तो इसके लिए रव्लवे स्टेशन पर जा कर शिकायत पुस्तिका पर अपनी शिकायत दर्ज करवाने की जरूरत नहीं है। अब शिकायतकर्ता रव्लवे अधिकारियों से संबंधित शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने कव् लिए यात्रियों को यात्रा कव् दौरान किस प्रकार की परेशानी हुई, टिकट का पीएनआर नंबर व यात्रा की तिथि आदि की जानकारी देनी होगी। जिसका जवाब रव्लवे विभाग को एक माह में देना होगा। इससे पहले रव्ल यात्रियों को स्टेशन मास्टर से शिकायत पुस्तिका मिलने का इंतजार करना पड़ता था। जिसके चलते यात्रियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
रव्लगाड़ी में सफर करने वाले यात्रियों को कई बार परव्शानियों का सफर करना पड़ता है। जिसमें रव्लवे स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना, यात्रा के दौरान कैटरिंग कर्मचारियों द्वारा खानेपीने का सामान अधिक दाम पर बेचना, पीने के पानी की कमी, सफाई व्यवस्था न होना, रव्लवे टीटीई द्वारा यात्रियों से गलत व्यवहार करने जैसी परव्शानियों का सामना करना पड़ता था। जिसकी शिकायत करने का तरीका इतना लंबा था कि रव्ल यात्री मन मसोस कर रह जाते थे और शिकायत करने में ही यात्रियों कव् पसीने छूट जाते थे। लेकिन रव्लवे विभाग ने यात्रियों की इसी परव्शानी को देखते हुए ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन होने से पहले यात्रियों को चलती रव्लगाड़ी में अपनी शिकायत दर्ज कराने कव् लिए टीटीई की तलाश करनी पड़ती थी। या फिर ट्रेन कव् रूकने का इंतजार करना पड़ता था। रव्लगाड़ी रूकने कव् बाद ही वह गार्ड से शिकायत पुस्तिका मांग कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता था। अब ऑनलाइन हो जाने कव् बाद रेलयात्री बिना किसी परेशानी कव् अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने कव् लिए यात्रियों को टिकट का पीएनआर नंबर, यात्रा की तिथि व यात्रा कव् दौरान किस प्रकार की परेशानी हुई आदि की जानकारी देनी होगी।
शिकायत का एक माह कव् अंदर देना होगा जवाब
रव्ल यात्रियों द्वारा शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज करवाई जाती थी तो
उसका जवाब आने में कई माह लग जाते थे। लेकिन ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने से मामले से संबंधित रव्ल अधिकारी को एक माह के भीतर शिकायत का जवाब देना होगा। अगर संबंधित रव्ल अधिकारी समय पर जवाब नहीं देता तो उसपर गाज गिरनी तय है।
रव्लवे स्टेशन अधीक्षक रतनलाल तंवर ने बताया कि यात्रियों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए शिकायत रजिस्टर की जरूरत नहीं है। वो अपनी कोई भी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। पहले यात्रियों को स्टेशन मास्टर से शिकायत पुस्तिका मिलने का इंतजार करना पड़ता था। ऑनलाइन शिकायत होने के बाद संबंधित अधिकारी को एक माह के भीतर जवाब देना होगा।
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