Tuesday, 10 July 2012

बिना अनुमति मुख्यालय आने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई


 बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति और बिना छुट्टी लिए जिला मुख्यालय या निदेशालय के चक्कर काटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ शिक्षा विभाग विभागीय कार्रवाई करेगा। यही नहीं विभागीय कार्रवाई को संबंधित कर्मचारियों की एसीआर में भी चढ़ाया जाएगा, जो भविष्य में संबंधित कर्मचारियों की पदोन्नति में बाधा बन सकता है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों व खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं।
स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र क्रमांक-15/86-2010 सीओ (1) में कहा गया है कि बिना छुट्टी की अनुमति लिए शिक्षक, गैर शिक्षक फील्ड कर्मचारी निदेशालय, आरटीआइ कमिश्नर कार्यालय, सचिवालय या जिला मुख्यालय कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं। इससे जहां अनुशासन बिगड़ता है, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, साथ ही नियमों का पालन नहीं होता है।
इसके मद्देनजर अब बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी फील्ड में नहीं जाएंगे। निदेशालय या जिला मुख्यालय कार्यालय में आने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी को एक स्लिप जारी की जाएगी और इसे एक अलग रजिस्टर में भी चढ़ाया जाएगा। जिला मुख्यालय या निदेशालय जाने वाले कर्मचारियों को आने की अनुमति का लेटर और अपने आने की एंट्री करनी होगी। यही नहीं वह किस काम से आया है, के बारे में भी जानकारी रजिस्टर में चढ़ानी होगी।
यह रजिस्टर रजिस्टर एजुकेशन/उप जिला शिक्षा अधिकारी मैनटेन करेंगे। यदि कोई कर्मचारी, शिक्षक अपने निर्धारित स्कूल या मुख्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है और उक्त कर्मचारी की एंट्री मूवमेंट रजिस्टर में नहीं मिलती है तो संबंधित सक्षम अधिकारी इसका जवाबदेह होगा। यदि भविष्य में कोई कर्मचारी अपने निर्धारित स्कूल, मुख्यालय या बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित मिलता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक विभागीय कार्रवाई होगी। यदि विभागीय कार्रवाई संबंधित कर्मचारी की एसीआर में भी चढ़ाई जाएगी।
बिना अनुमति लिए जिला मुख्यालय या निदेशालय के चक्कर काटने वालों के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई करेगा। इसके लिए निदेशालय की तरफ से पत्र मिल चुका है। यदि किसी को जिला मुख्यालय या निदेशालय जाना होता है तो बाकायदा उसके लिए एक पत्र बनाकर दिया जाता है। इसके लिए बाकायदा रजिस्टर मैनटेन होता है। जो बिना अनुमति ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
वंदना गुप्ता, कार्यकारी जिला शिक्षा अधिकारी

No comments:

Post a Comment

खुद को पर्यावरण के लिए महिला वकील ने कर दिया समर्पित

अब तक लगवा चुकी 177 त्रिवेणी जींद। महिला एडवोकेट संतोष यादव ने खुद को पर्यावरण की हिफाजत के लिए समर्पित कर दिया है। वह जींद समेत अब तक...