नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में अदालत ने एक तस्कर को पाच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे 50 हजार रुपये जुर्माने भी अदा करना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। गढ़ी थाना पुलिस 7 अप्रैल 2011 रात को गाव उझाना में गश्त कर रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर व्यक्ति का धर दबौचा। पुलिस कर्मियों ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 880 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान गाव उझाना निवासी गजे सिंह के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ था कि गजे सिंह बाहर से चरस तस्करी कर आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करता था। पुलिस ने गजे सिंह के खिलाफ नशीले पदार्थ तस्करी निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत चल रहा था। बुधवार को एडीजे संदीप गर्ग की अदालत ने गजे सिंह को नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में पाच वर्ष कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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