Monday, 30 October 2017

सूचना के अधिकार अधिनियम 2००5 की दी जानकारी

सूचना अधिकार के बारे में हर किसी को होनी चाहिए जानकारी : दयानंद

जींद 
सूचना के अधिकार अधिनियम 2००5 की जानकारी देने के लिए हिपा द्वारा स्थानीय डीआरडीए के सभागार में दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन हिपा हिसार डिविजन कार्यालय के प्राचार्य दयानंद चहल ने विधिवत रूप से किया। इस अवसर पर आरटीआई गुरुग्राम सैल के इंचार्ज राजबीर ढाका तथा जिला प्रशासन की ओर से कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सेमिनार में उपस्थित एसपीआईओ, एएसपीआईओ तथा एफएए को संबोधित करते हुए प्राचार्य दयानंद चहल ने कहा कि अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम 2००5 की जानकारी देने के लिए हिपा द्वारा दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 15० प्रतिभागी अधिकारियों को इस अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आरटीआई के 31 नियम है, उनके संबंध में अधिकारियों को एक-एक कर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। सेमिनार में एसपीआईओ,एएसपीआईओ तथा एफएए से बातचीत भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के संबंध में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी दिए जाएंगें। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2००5 के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए बुकलैट भी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इस दो दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त बीके धर्मानी शिरकत करेगें। वे इस अधिनियम में हुए छोटे-छोटे बदलाव बारे व इस अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेगें। मंगलवार को आरटीआई विशेषज्ञ राजबीर दलाल भी सेमिनार को संबोधित करेंगें। 

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