Wednesday, 18 October 2017

जींद जिला में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध : डीसी

सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध
डीसी ने किया उपमंडल स्तर पर कमेटियों का गठन  

जींद
जिलाधीश अमित खत्री ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए जींद जिला में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश भी जारी कर दिये है। आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिला की परिधि में पटाखे इत्यादि नहीं बेच सकेगा। पटाखे इत्यादि बेचने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई लाईसैंस आदि जारी नहीं किया जायेगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिला में पटाखों की बिक्री नहीं करे। अगर कोई भी व्यक्ति पटाखों की बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिलाधीश ने सभी उपमण्डलाधीशों को पाबंध किया है कि वे अपने- अपने उपमण्डल में पटाखों की बिक्री न होने दें, अगर कोई व्यक्ति पटाखों की बिक्री करते पकड़ा जाता है तो उसके विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करे। इन आदेशों की दृढ़ता से अनुपालना की जावे।
डीसी ने किया उपमंडल स्तर पर कमेटियों का गठन
जिला में किसी भी सूरत में पटाखों की बिक्री न हो इसके लिए भी जिलाधीश ने उपमंडल स्तर पर अधिकारियों की कमेटियां गठित कर दी है। इन कमेटियों में संबंधित उपमंडल के एसडीएम, उपपुलिस अधीक्षक, नगर परिषद, नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी तथा फायर ऑफिसर को शामिल किया गया है। जींद उपमण्डल के लिए गठित निगरानी कमेटी में उपमंडाधीश, उपपुलिस अधीक्षक (शहर), नगरपरिषद के कार्यकारी अधिकारी तथा फायर अधिकारी को शामिल किया गया है। नरवाना उपमंडल के लिए गठित कमेटी में उपमंडाधीश नरवाना, नरवाना के उप पुलिस अधीक्षक, नगरपरिषद के कार्यकारी अधिकारी, मार्केट कमेटी के सचिव को शामिल किया गया है। उचाना उपमंडल के लिए उपमंडाधीश उचाना, उप पुलिस अधीक्षक, उचाना मार्केट कमेटी के सचिव को शामिल किया गया है। सफीदों उपमंडल के लिए उपमंडाधीश सफीदों, सफीदों उप पुलिस अधीक्षक, मार्केट कमेटी के सचिव, नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी को शामिल किया गया है।
डीसी अमित खत्री ने बताया कि ये गठित कमेटियां अपने-अपने क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का काम करेगी। उन्होंने सभी गठित कमेटियों को निर्देश दिए है कि वे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की सही तरीके से पालना करते हुए पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंध लगाना सुनिश्चित करे।

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