प्लाट का झांसा देकर पौने चार लाख हड़पे
दंपाि के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
हरिभूमि न्यूज
जींद। भिवानी रोड पर प्लाट दिलाने का झांसा देकर लगाग पौने चार लाख रुपये ठगने का मामला प्रकाश में आया है। प्लाट न मिलने तथा याना के तौर पर ली गई राशि वापस न लौटाने पर शहर थाना पुलिस ने दंपाि के खिलाफ अमानत में チयानत, धोखाधड़ी तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव निजामपुर सोनीपत निवासी दीपक ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उसकी कुछ समय पहले जान पहचान भिवानी रोड निवासी वीरव्ंद्र तथा उसकी पत्नी रव्शमा से हुई। दोनों ने उसे ािवानी रोड पर अपने प्लाट को बेचने की पेशकश रखी। प्लाट का सौदा होने पर १३ फरवरी को उन्हें तीन लाख ६८ हजार रुपये बतौर याना दे दिया गया। सौदे के समय दोनों ने आश्र्वासन दिया था कि मार्च माह में रजिस्टरी को करवा दिया जाएगा। लेकिन निर्धारित समय में रजिस्टरी को नहीं करवाया। जब उसने रुपये वापस देने के लिए कहा तो उन्होंने राशि लौटाने से मना कर दिया और उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। अदालत ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए शहर थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए शहर थाना पुलिस ने भिवानी रोड निवासी वीरव्ंद्र तथा उसकी पत्नी रव्शमा के खिलाफ अमानत में チयानत, धोखाधड़ी तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
2....प्लाट का सौदा कर साढ़े छह लाख ठगे
न करवाई रजिस्टरी न लौटाया याना
धोखाधड़ी का मामला दर्ज, एक नामजद
जींद। गांव अहिरका में प्लाट का सौदा कर रजिस्टरी न करवाने तथा याना राशि छह लाख ५५ हजार रुपये वापस न लौटाने पर शहर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में チयानत तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बरसोला निवासी रोहताश ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उसका संपर्क कुछ समय पहले गांव खोखरी निवासी प्रदीप से हुआ। बातचीत के दौरान प्रदीप ने बताया कि उसका गांव अहिरका में प्लाट बिकाऊ है। सौदा तय होने पर प्रदीप को उसने याने के तौर छह लाख ५५ हजार रुपये दिए। मार्च के अंत में रजिस्टरी करवाने का आश्र्वासन दिया गया। निर्धारित समय में प्लाट के कागजात उसके नाम नहीं करवाए गए। जब उसने प्रदीप से रजिस्टरी के बारव् में बातचीत की तो वह उसे टरकाता रहा। दबाव डालने पर उसने रजिस्टरी करवाने से मना करते हुए पैसे लौटाने से मना कर दिया। याचिका पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने शहर थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिस पर पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
3....धोखाधड़ी करने वाले मामीभांजा काबू
छह माह पहले कार व सोने की अंगूठी तथा चैन ठगने का आरोप
लिट लेकर लगाया लांछन, फिर किया लैकमेल
जींद। बड़ा बीड़ वन नहर पुल पर लगभग छह माह पहले लैकमेल कर
आल्टो कार चालक से सोने की अंगूठी, चैन व कार ठगने के आरोप में शहर थाना पुलिस ने मामी भांजे को गिरतार कर अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने भांजे को न्यायिक हिरासत में जेल जबकि मामी को बोस्टल जेल हिसार भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव खरक पुनिया निवासी वेदप्रकाश ३१ दिसंबर २०११ को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपनी आल्टो कार में सवार होकर गांव वापस लौट रहा था। देवीलाल चौक पर गांव कालवा निवासी अजीत की पत्नी सुनीता ने इशारा कर लिट ले ली। बड़ा बीड़ वन नहर पुल पर पहुंचते ही सुनीता ने लघुशंका की इच्छा जाहिर की। वेदप्रकाश ने कार को रोक लिया। इसी दौरान सुनीता का भांजा रामनगर निवासी राजपाल अपने तीन अन्य साथियों के साथ पहुंच गया। जिन्हें देख कर सुनीता ने वेदप्रकाश पर बुरी नीयत के लांछन लगाने शुरू कर दिए। इज्जत पर बनते देख मामले को रफा दफा करने की एवज में वेदप्रकाश कार तथा सोने की अंगूठी व चैन को लेकर फरार हो गई। मामले का उस समय खुलासा हुआ जब पुलिस ने शिकायतकर्ता वेदप्रकाश से पूछताछ की। उसने बताया कि सुनीता मूलतः गांव खरकपूनिया की रहने वाली है और गांव कालवा में विवाहित है। एक ही गांव के होने के कारण वे एक दूसरव् को पहले से जानते थे। पुलिस ने सुनीता सहित कुछ अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी भूमिगत हो गए थे। पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई कर सुनीता तथा उसके भांजे रवि को गिरतार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने वारदात में शामिल रहे गांव खरैंटी के तीन युवकों के नाम भी बताए।
No comments:
Post a Comment