कुलदीप सिंह
जींद। निजी स्कूल अब गरीब परिवारों कव् बच्चों कव् अभिभावकों को क्फ्ब्ए कव् नियमानुसार दाखिले कव् संबंध में धोखा नहीं दे पाएंगे। निजी स्कूल संचालकों को अब दाखिले से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके अलावा दाखिलों से संबंधित जानकारी को स्कूल परिसर में चस्पाना भी होगा ताकि अभिभावक दाखिलों से संबंधित जानकारी बिना रोक टोक के हासिल कर सकें। क्फ्ब्ए कव् तहत नियमानुसार दाखिला कव् लिए विभाग ऐसे ठोस कदम उठाए हैं, ताकि गरीब परिवारों कव् बच्चों को क्फ्ब्ए कव् तहत नियमानुसार दाखिला मिल सकव् और गरीब परिवारों कव् बच्चे भी निर्बाध शिक्षा हासिल कर सकें। शिक्षा विभाग निदेशालय के अनुसार शिक्षा विभाग कव् साथसाथ निजी स्कूल भी बच्चों कव् अभिभावकों को क्फ्ब्ए कव् तहत जागरुक करेंगे। इसकव् लिए निदेशक सेकव्ंडरी शिक्षा हरियाणा ने प्रदेश कव् सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। निदेशालय कव् निर्देशानुसार दाखिले कव् संबंध में जानकारी लेने कव् लिए आने वाले गरीब परिवारों कव् बच्चों कव् अभिभावकों को स्कूल क्फ्ब्ए कव् तहत दाखिले से संबंधित सभी जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। जिसमें फ्ब्ए कव् तहत निजी स्कूल में कुल कितनी सीट हैं का यौरा दिया जाना होगा। इसके अलावा कितने बच्चों को क्फ्ब्ए कव् तहत दाखिला दिया जा चुका और कौन सी कक्षा में कितनी सीट खाली है। वहीं जिन गरीब परिवारों कव् बच्चों को निजी स्कूल द्वारा क्फ्ब्ए कव् तहत दाखिला दिया गया है उनसे कितनी फीस ली जा रही है। इन सभी जानकारियों से निजी स्कूल बच्चों व उनकव् अभिभावकों को अवगत करवाएगा ताकि वो जागरुक हो सकव्। यह सभी जानकारियां स्कूूल परिसर में चस्पाई जानी होंगी।
जिला शिक्षा अधिकारी वंदना गुप्ता ने कहा कि निजी स्कूलों में १३४ ए के तहत यदि गरीब परिवार कव् बच्चे कव् लिए सीट खाली है तो वह नियमानुसार दाखिला ले सकता है। दाखिलों से संबंधित जानकारी स्कूल मुखियाओं को सार्वजनिक करनी होगी। इस कार्य कव् लिए सभी निजी स्कूल संचालकों को स्कूल कव् नोटिस बोर्ड पर क्फ्ब्ए से संबंधित कई जानकारियां अंकित करनी होगी। यदि वो नियमानुसार ये जानकारी बोर्ड पर अंकित नहीं करेगे तो उसकव् खिलाफ शिक्षा विभाग विभागीय कार्रवाई करेगा।
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