शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम-2003, संशोधित नियम-2007 व 2009 को पूरा करने के लिए एक साल का समय ओर दे दिया है। अब निजी स्कूलों को अप्रैल 2013 से पूर्व सभी नियम पूरे करने होंगे। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक अप्रैल 2013 के बाद बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले नहीं हो पाएंगे। यह निर्देश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और निदेशक मौलिक शिक्षा को भेज दिए हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटियां हर जिले में बनाई गई हैं। इनके पास अनेक मामले मान्यता संबंधी लंबित पडे़ हुए हैं। इन मामलों का निपटारा न होने की स्थिति में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले की छूट एक साल आगे बढ़ा दी गई है। यह छूट 31 मार्च 2013 तक जारी रहेगी। उसके बाद एक अप्रैल 2013 से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले नहीं हो पाएंगे।
इस बारे में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा डाली गई अनेक याचिकाओं के संदर्भ में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्टे दिया हुआ है और यह मामला अब भी न्यायालय में लंबित है। यह छूट उन स्कूलों को प्रदान की गई है, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबंधित तथा स्कूल शिक्षा निदेशालय से अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं यह अंतिम वर्ष में स्कूलों ने बोर्ड से दाखिले की अनुमति ली हुई है। इसके अलावा यह छूट उन स्कूलों पर भी लागू होगी, जिनकी मान्यता संबंधी मामले 10 अप्रैल 2007 से पहले लंबित हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक अप्रैल 2013 के बाद नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
प्रदेश में लगभग साढे़ चार हजार स्कूल मान्यता प्राप्त है जबकि 3700 स्कूल ऐसे हैं, जिनके केस पेंडिंग, रिजेक्ट कर दिए गए हैं या लिस्ट में ही नहीं डाले गए हैं। प्राइवेट स्कूल समय-समय पर स्कूलों को नियमित करने की मांग करता आया है। वहीं प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा का कहना है कि विभाग ने जो समय दिया है, वह सराहनीय है, लेकिन निजी स्कूलों को अन्य भी रियायतों की जरूरत है। इसके बिना निजी स्कूल नहीं चल सके। कुछ नियम ऐसे हैं, जिन्हें कई निजी स्कूल पूरा नहीं कर सकते और यही वजह है कि उन्हें मान्यता मिलने में अड़चन आ रही है।
कार्यकारी जिला शिक्षा अधिकारी वंदना गुप्ता का कहना है कि उन्हें सूचना मिली है कि निजी स्कूलों को एक साल का समय दिया गया है। फिलहाल लिखित सूचना नहीं आई है। सोमवार को पूरी जानकारी मिल सकेगी।
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