जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेंद्रा जैन की अदालत ने महिला से सामूहिक दुराचार करने के जुर्म में पांच युवकों को दसदस वर्ष् का कारावास तथा दसदस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छहछह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अाियोजन के अनुसार पानीपत निवासी एक महिला ने २६ अप्रैल २०११ को अलेवा थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया कि वह अपने मायके नरवाना आई हुई थी। २५ अप्रैल को नरवाना बस अड्डे पर पानीपत जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान गांव काब्रछा निवासी राममेहर बस अड्डे पर पहुंचा और बताया कि वह भी पानीपत जा रहा है। पड़ोसी गांव का होने के कारण वह राममेहर के साथ कार में रवाना हो गई। लेकिन राममेहर उसे पानीपत ले जाने की बजाए गांव संडील स्थित एक मुर्गी फार्म में ले गया। जहां पर उसने गांव मंढाना भिवानी निवासी बलवान, गांव संडील निवासी दिनेश, कुशाल, सुभाष् को फोन कर बुला लिया और पांचों ने उसके साथ पूरी रात सामूहिक दुराचार किया। अगली सुबह सभी लोग उसे छोड़ कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर पांचों युवकों के खिलाफ सामूहिक दुराचार का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेंद्रा जैन की अदालत ने महिला से सामूहिक दुराचार करने के जुर्म में पांच युवकों को दसदस वर्ष् का कारावास तथा दसदस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
Wednesday, 6 June 2012
सामूहिक दुराचार करने पर पांच को सजा दसदस वर्ष् की कैद तथा दसदस हजार रुपये जुर्माना पोल्ट्री फार्म में ले जाकर किया था सामूहिक दुराचा
जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेंद्रा जैन की अदालत ने महिला से सामूहिक दुराचार करने के जुर्म में पांच युवकों को दसदस वर्ष् का कारावास तथा दसदस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छहछह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अाियोजन के अनुसार पानीपत निवासी एक महिला ने २६ अप्रैल २०११ को अलेवा थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया कि वह अपने मायके नरवाना आई हुई थी। २५ अप्रैल को नरवाना बस अड्डे पर पानीपत जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान गांव काब्रछा निवासी राममेहर बस अड्डे पर पहुंचा और बताया कि वह भी पानीपत जा रहा है। पड़ोसी गांव का होने के कारण वह राममेहर के साथ कार में रवाना हो गई। लेकिन राममेहर उसे पानीपत ले जाने की बजाए गांव संडील स्थित एक मुर्गी फार्म में ले गया। जहां पर उसने गांव मंढाना भिवानी निवासी बलवान, गांव संडील निवासी दिनेश, कुशाल, सुभाष् को फोन कर बुला लिया और पांचों ने उसके साथ पूरी रात सामूहिक दुराचार किया। अगली सुबह सभी लोग उसे छोड़ कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर पांचों युवकों के खिलाफ सामूहिक दुराचार का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेंद्रा जैन की अदालत ने महिला से सामूहिक दुराचार करने के जुर्म में पांच युवकों को दसदस वर्ष् का कारावास तथा दसदस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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