जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन भारती की अदालत ने
रंजिशन ट्रक से टक्कर मार कर बालिका की हत्या करने तथा जानलेवा हमला करने के जुर्म में एक व्यक्ति को दस वर्ष् का कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोष्ी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गांव तलोडा निवासी रणधीर सिंह ने दो नवंबर २०११ को पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गांव जामनी में शहीद उधम सिंह स्कूल चलाता है। दो नवंबर को सुबह वह अपनी भतीजी पहली कक्षा की छात्रा श्रुति (५), भतीजे सिद्धार्थ (३) को बाइक से लेकर स्कूल में जा रहा था। गांव जामनी के निकट उसके चचेरे भाई ट्रक चालक गांव तलोडा निवासी लチमी ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। जिससे श्रुति सड़क पर गिर गई और ट्रक उसे रौंदता हुआ निकल गया। जिसमें श्रुति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि शिकायतकर्ता तथा सिद्धार्थ घायल हो गए। रणधीर ने आरोप लगाया कि लチमी उससे रंजिश रखे हुए था और उसे मारना चाहता था। पुलिस ने रणधीर की शिकायत पर लチमी के खिलाफ हत्या तथा जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएन भारती की अदालत ने लチमी को दस वर्ष् का कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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