Saturday, 16 September 2017

पैंशनों से संबंधित जानकारी अब एसजेई मोबाइल एप पर होगी उपलब्ध

मोबाइल पर देखा जा सकेगा अपनी पैंशन का स्टेट्स 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाएगी जानकारी

जींद 

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही पैंशन के वितरण के कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए एनआईसी द्वारा मोबाइल एप विकसित किया गया है। इस पर कोई भी व्यक्ति अपनी पैंशन के संबंध में स्टेटस की जानकारी देख सकता है। डीसी अमित खत्री ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा कई प्रकार की पैंशनों का वितरण किया जाता है। इसको लेकर विकसित किए गए (एसजेई एप ) सोशल जस्टिस इम्पावंरमैंट एप को लाभार्थी द्वारा आईडी से जोडऩा जरूरी है। इसके बाद पैंशन से संबंधि सारी जानकारी उसके मोबाइल पर आ जाएगी। प्रार्थी को आधार नंबर, हरियाणा का निवासी होने का वर्तमान प्रमाण पत्र इत्यादि का विवरण देना होगा। इसे किसी भी एंडरोयेड मोबाईल फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। 

पैंशन रोके जाने की जानकारी सरपंच व वार्ड पार्षद को दें 
जो लाभार्थी 29 सितंबर 2०17 तक अपना आधार नम्बर प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह 31 अक्तूबर 2०17 तक अपना आधार कार्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। पैंशन के ऐसे लाभार्थी जिनकी पैंशन रोकी गई है, इसकी सूचना सरपंच, वार्ड पार्षदों को उपलब्ध करवा दी गई है।  
डाटा बेस में आधार नंबर दर्ज करवाना जरूरी 
डीसी अमित खत्री ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं को लागू किया जा रहा है। पैंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को डाटा बेस में अपना आधार नंबर तथा स्थायी पता से जुड़ी जानकारी दर्ज करवाना जरूरी है।     
जो लाभार्थी डाटा बेस में अपना आधार नंबर दर्ज नहीं करवाएगा, उसकी पैंशन अस्थायी तौर पर रोकी जा सकती है। उन्होंने बताया कि गलत आधार नंबर होने व हरियाणा से बाहर का पता होने की सूरत में ऐसे लाभार्थियों की पैंशन अस्थायी तौर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा रोक दी गई है। ऐसे लाभार्थियों को अपना आधार नंबर तथा स्थाई पता उपलब्ध करवाने के लिए समय दिया गया है। ऐसे लाभार्थी 18 सितंबर से 29 सितम्बर तक अपना आधार नम्बर व पता से सम्बन्धि दस्तावेज दे सकते है। इसके लिए संबंधित खंड कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपरिषद, नगरपालिका कार्यालय में आधार कार्ड की फोटो प्रति तथा प्रार्थी का स्थायी पता के दस्तावेज जमा करवाए जा सकते हैं। 

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