अब देने होगी मात्र दो हजार रुपये फीस : डीसी
पहले देनी पड़ती थी 25 हजार रुपये की राशि
जींद
डीसी अमित खत्री ने बताया की राज्य सरकार द्वारा प्रोपर्टी डीलर लाईसैंस बनवाने तथा सोसायटी रजिस्ट्रड करवाने के लिए लगने वाली फीस में संशोधन कर दिया है। अब इसके लिए मात्र दो हजार रुपये की फीस अदा करनी होगी। डीसी अमित खत्री ने शुक्रवार को बताया कि प्रोपर्टी डीलर लाईसैंस बनवाने तथा सोसायटी रजिस्ट्रड करवाने के लिए लगने वाली भारी भरकम फीस को संशोधित करते हुए अब इसे मात्र दो हजार रूपये निर्धारित कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले प्रोपर्टी डीलर का लाईसैंस बनवाने के लिए एक व्यक्ति को 25 हजार रुपये की राशि की फीस अदा करनी पड़ती थी लेकिन अब इसके लिए मात्र दो हजार रुपये की फीस देनी होगी। अगर कोई व्यक्ति प्रोपर्टी डीलर लाईसैंस को रिन्यू करवाता है तो उसे भी मात्र दो हजार रुपये फीस के रूप में जमा करवाने होंगे। लाईसैंस रिन्यू करवाने के लिए पहले पांच हजार रुपये की फीस अदा करनी होती थी। डीसी ने बताया कि सोसायटी रजिस्ट्रड करवाने के लिए भी अब दो हजार रुपये फीस देनी होगी। पहले सोसायटी रजिस्ट्रड करवाने के लिए पचास हजार रुपये फीस के रूप में लिए जाते थे। उन्होंने बताया कि सोसायटी या कंपनी को अब रजिस्ट्रड करवाने पर मात्र दो हजार रुपये की फीस ही देनी होगी। सरकार द्वारा गत दो नवंबर को इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी, सोसायटी लाईसैंस को रिन्यू करवाने के लिए पहले दस हजार रुपये की राशि की फीस ली जाती थी। प्रोपर्टी डीलर का लाईसैंस तथा कंपनी, सोसायटी का लाईसैंस बनवाने के लिए इच्छूक व्यक्ति डीसी कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते है। लाईसैंस नवीनीकरण के लिए भी इच्छूक व्यक्ति इसी कार्यालय में आवेदन कर सकते है। डीसी ने बताया कि लाईसैंस बनवाने तथा लाईसैंस रिन्यू करवाने के कार्य को अविलम्ब पूरा करवाया जाएगा।
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