जींद। मकान का सौदा कर अग्रिम जमान राशि पौने पांच लाख रुपये लेकर न मकान न देने तथा याना राशि वापस न लौटाने पर शहर थाना पुलिस ने मां बेटे के チािलाफ धोखाधड़ी, अमानत में チयानत तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निरंकारी भवन अमरव्हड़ी रोड़ निवासी सत्यवान ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उसने शिव कालोनी निवासी सुमित्रा तथा उसके बेटे कुलदीप के साथ उनके मकान का सौदा किया था। चार मई २०११ को मकान का सौदा कर चार लाख ७० हजार रुपये बतौर याना दिया था। रजिस्टरी बाद में करवाने का आश्र्वासन दिया था। निर्धारित समयअवधि बीत जाने के बाद भी न तो मकान उसे दिया और न ही याना के तौर पर ली गई राशि को वापस लौटाया। इसके विपरति सौदा किए गए मकान को किसी दूसरी पार्टी को बेच दिया। जब सुमित्रा देवी तथा उसके बेटे कुलदीप से याना की राशि वापस मांगी गई तो उन्होंने राशि लौटाने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए शहर थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। जिस पर शहर थाना पुलिस ने सुमित्रा तथा उसके बेटे कुलदीप के खिलाफ अमानत में チयानत, धोखाधड़ी तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है।
Wednesday, 4 July 2012
मकान का सौदा कर हड़पे पौने पांच लाख रुपये मांबेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज न दिया मकान, न लौटाई याना राशि
जींद। मकान का सौदा कर अग्रिम जमान राशि पौने पांच लाख रुपये लेकर न मकान न देने तथा याना राशि वापस न लौटाने पर शहर थाना पुलिस ने मां बेटे के チािलाफ धोखाधड़ी, अमानत में チयानत तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निरंकारी भवन अमरव्हड़ी रोड़ निवासी सत्यवान ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उसने शिव कालोनी निवासी सुमित्रा तथा उसके बेटे कुलदीप के साथ उनके मकान का सौदा किया था। चार मई २०११ को मकान का सौदा कर चार लाख ७० हजार रुपये बतौर याना दिया था। रजिस्टरी बाद में करवाने का आश्र्वासन दिया था। निर्धारित समयअवधि बीत जाने के बाद भी न तो मकान उसे दिया और न ही याना के तौर पर ली गई राशि को वापस लौटाया। इसके विपरति सौदा किए गए मकान को किसी दूसरी पार्टी को बेच दिया। जब सुमित्रा देवी तथा उसके बेटे कुलदीप से याना की राशि वापस मांगी गई तो उन्होंने राशि लौटाने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए शहर थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। जिस पर शहर थाना पुलिस ने सुमित्रा तथा उसके बेटे कुलदीप के खिलाफ अमानत में チयानत, धोखाधड़ी तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है।
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